हाइलाइट्स
EDLI स्कीम ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है
ईपीएफ मेंबर के नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट
इसमें कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना होता है
नई दिल्ली. अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं और पीएफ खाताधारक हैं तो आपको एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए. ईडीएलआई स्कीम ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली एक बीमा योजना है, जो पीएफ खाताधारक को मिलती है. अगर नौकरी के दौरान ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाए तो ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत परिवार को 7 लाख तक की सहायता राशि मिलती है.
ईडीएलआई स्कीम की शुरुआत ईपीएफओ की तरफ से 1976 में की गई थी. अगर किसी वजह से ईपीएफओ मेंबर की मौत हो जाए, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के मकसद से इसे शुरू किया गया था. कर्मचारी को ये बीमा कवर एकदम मुफ्त में दिया जाता है. इसके लिए उसे अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता है. इस स्कीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से किया जाता है.
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EDLI स्कीम के फायदे
- नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर ईपीएफ मेंबर के नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है.
- अगर मृतक मेंबर अपनी मौत से पहले 12 महीने तक लगातार नौकरी करता आ रहा था तो कम से कम नॉमिनी को 2.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा.
- यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी अधिकतम 15 हजार रुपये है.
- इसमें कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना होता है.
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कैसे करें क्लेम
अगर कर्मचारी की असमय मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इससे कम होने पर उसकी तरफ से गार्जियन क्लेम कर सकते हैं. क्लेम करते समय डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है.
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FIRST PUBLISHED : March 18, 2023, 20:08 IST