Tuesday, March 28th, 2023

UP: शराब के नशे में बेटियों के साथ दुष्कर्म करता था कलयुगी पिता, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा : Lokmat Daily

UP: शराब के नशे में बेटियों के साथ दुष्कर्म करता था कलयुगी पिता, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा : Lokmat Daily

हाइलाइट्स

बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, 40 हजार रुपए का अर्थदंड
अपनी ही 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को आजीवन कारावास

हरदोई. दो बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने पुत्री से दुष्कर्म (Rape With Daughter) करने के आरोपित अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है. वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिये गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 21 सितम्बर 2017 को दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार वादिनी का पति अत्यंत शराबी व अय्याश किस्म का आदमी था. इसी के चलते वर्षों पूर्व उसने वादिनी को घर से निकाल दिया था.

हालांकि उसके बाद सुलह हो जाने पर वादिनी घर लौट आयी थी. वादिनी के अनुसार उसका पति फिर भी नहीं सुधरा और उसकी बड़ी पुत्री 17 वर्ष व छोटी बेटी 15 वर्ष को डरा धमकाकर दोनों से दुष्कर्म करता रहा. वादिनी की जानकारी में यह बात आने एवं उसके द्वारा विरोध किये जाने पर वादिनी के पति रामजी गुप्त थाना मल्लावां ने पुनः वादिनी को घर से बाहर निकाल दिया जिसके बाद वादिनी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र प्रेषित किया.

अभियोजन पक्ष की ओर से क्षितीश कुमार दीक्षित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त रामजी गुप्त पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी घोषित किया और उसे 40 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया. न्यायाधीश ने अर्थदण्ड में से आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया.

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Tags: Hardoi News, Rape cases, UP news

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