नई दिल्ली. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने याचिका को जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने लगाने का निर्देश दिया है. हालांकि आदेश में ये जिक्र नहीं है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई कब से शुरू करेगी. शनिवार-रविवार के बाद सोमवार को भी बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है. ऐसे में मंगलवार को ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है.
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा का आदेश शुक्रवार की रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. इसमें याचिकाकर्ता के वकील हुज़ेफ़ा अहमदी द्वारा मामला उठाए जाने का जिक्र करते हुए केस को जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमिटी की ओर से सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने शुक्रवार को सीजेआई रमणा की बेंच के सामने ये मामला उठाया था.
एडवोकेट अहमदी ने वाराणसी सिविल कोर्ट में पेंडिंग केस का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी. हालांकि बेंच ने ऐसा कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था. सीजेआई का कहना था कि हमने कागजात नहीं देखे हैं. हमें ये भी नहीं पता कि मामला क्या है. मुझे कुछ नहीं पता… मैं आदेश कैसे पारित कर सकता हूं. मैं पढ़ूंगा और फिर आदेश दूंगा… मुझे देखने दीजिए. इसके बाद अब ये मामला जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच की बेंच के पास भेज दिया गया है.
एडवोकेट अहमदी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वाराणसी की सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया है. यह संपत्ति पूजा स्थल अधिनियम के तहत आती है. इसके खिलाफ समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है, जिसमें मस्जिद के निरीक्षण, सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने की मांग की गई है. बता दें कि निचली अदालत ने कमिश्नर से 10 मई तक सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था लेकिन विरोध के चलते कमिश्नर सर्वे नहीं कर पाए. अब अदालत ने 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
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Tags: Gyanvapi Mosque, Supreme court of india, Varanasi news
FIRST PUBLISHED : May 14, 2022, 11:51 IST
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