हाथरस. यूपी के हाथरस (Hathras) में 26 वर्ष पहले पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी की जीप से स्कूटर सवार की मौत के मामले में कोर्ट ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है. इस घटना में नामजद एक अन्य व्यक्ति को संदेह का लाभ देकर न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया. पूर्व विधायक को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 फरवरी 1996 को गांव नगला कली निवासी आनंद मोहन व यज्ञदत्त अपने स्कूटर से सादाबाद से अपनी साइड में जा रहा था. जिस पर नंबर नहीं दर्ज था. सुबह करीब 9 बजे जीप संख्या यूपी 80 एच. 9986 जो सादाबाद की तरफ से आ रही थी. जीप के मालिक अनिल चौधरी इसे खुद चला रहे थे.
सहपऊ क्षेत्र में नगला ब्राह्मणान के पास जीप ने स्कूटर को टक्कर मार दी. इससे स्कूटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आनंद व यज्ञदत्त गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए सादाबाद अस्पताल लाया गया था. वहां आनंद मोहन ने दम तोड़ दिया और यज्ञदत्त को उपचार के लिए आगरा भेज दिया गया था. इसस मामले में मुकदमा थाना सहपऊ में दर्ज कराया गया. विवेचनाधिकारी ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद के न्यायालय में हुई. न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वजीत ने आरोपी डॉ. अनिल चौधरी को धारा 279, 337, 4727, 304A के आरोप में दोषी माना.
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वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी रामवीर निवासी पैतखेड़ा थाना खंदौली जिला आगरा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया. कोर्ट ने डॉ. अनिल चौधरी को एक साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. इस केस के ट्रायल के दौरान पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी कोर्ट में मौजूद थे. सजा मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लिया और अलीगढ़ जेल भेज दिया गया.
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Tags: Allahabad high court, Hathras crime news, Hathras news, Hathras Police, Road accident, UP news, UP Police उत्तर प्रदेश
FIRST PUBLISHED : May 14, 2022, 08:27 IST
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